भिलाई में ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क का भंडाफोड़: 3 आरोपी गिरफ्तार, 81 एटीएम कार्ड और 62 पासबुक जब्त

भिलाई/ दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन जुआ-सट्टा और अवैध वित्तीय लेन-देन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए म्युल अकाउंट नेटवर्क संचालित करने वाले तीन अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना खुर्सीपार और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से 81 एटीएम कार्ड, 62 बैंक पासबुक, 5 चेकबुक, 13 मोबाइल फोन, 11 सिम कार्ड, एक लैपटॉप और हार्ड डिस्क सहित करीब 2.50 लाख रुपये की सामग्री जब्त की गई है।
पुलिस के अनुसार, आरोपियों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों को पैसों का लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाए जाते थे। इसके बाद पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक और मोबाइल सिम अपने कब्जे में लेकर इन खातों का उपयोग ऑनलाइन सट्टे और अवैध वित्तीय लेन-देन के लिए किया जाता था।
मुखबिर की सूचना पर दबिश
21 जून को थाना खुर्सीपार में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक तुलसी बिझेकर को सूचना मिली कि आईटीआई खेल मैदान के पास तीन युवक लैपटॉप और मोबाइल के जरिए ऑनलाइन सट्टा संचालन कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर तीनों संदिग्धों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में बैंकिंग दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद हुए।
आईपीएल सीजन में रांची से संचालित होता था नेटवर्क
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी आईपीएल सीजन के दौरान झारखंड के रांची में रहकर ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क संचालित कर रहे थे। इसके लिए “अन्ना रेड्डी” नामक ऑनलाइन बेटिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता था। विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से सट्टे की रकम का लेन-देन कर वास्तविक संचालकों की पहचान छिपाई जाती थी।
म्युल अकाउंट के जरिए चलता था खेल
जांच में पता चला कि आरोपी कई लोगों के नाम से बैंक खाते खुलवाकर उन्हें म्युल अकाउंट के रूप में उपयोग करते थे। इन खातों के जरिए ऑनलाइन सट्टे से प्राप्त रकम को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर किया जाता था और बाद में नकदी निकाली जाती थी। पुलिस अब बरामद डिजिटल उपकरणों और बैंक खातों के वित्तीय लेन-देन का तकनीकी विश्लेषण कर रही है।
गिरफ्तार आरोपी
अजय मिश्रा (23 वर्ष), सेक्टर-01, एवेन्यू-सी, भिलाई
दीपक कुमार (32 वर्ष), ग्राम नगदोई, जिला नालंदा (बिहार)
करण कुमार सिंह (26 वर्ष), बालाजी नगर, खुर्सीपार, भिलाई
इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
आरोपियों के खिलाफ थाना खुर्सीपार में अपराध क्रमांक 236/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(2), 318(3), 318(4), 319 तथा छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 5, 6 और 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।