समिति संचालकों ने गरीबो के लाखों रुपए के राशन पर डाला डांका !

- मुख्यालय स्थित तीन राशन दुकानों का सत्यापन के बाद विभाग ने थमाया नोटिस
- उक्त राशन दुकानों से 90 लाख के राशन की हेराफेरी
महासमुंद l छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना के तहत राशन दुकानों के माध्यम से गरीबो को निःशुल्क व सामान्य परिवारों को रियायती दर पर अनाज दिया जाना है। इस योजना में व्यापक अनियमितता का मामला सामने आया है। जिला खाद्य अधिकारी ने गड़बड़ी पाए जाने पर तीन राशन दुकान संचालकों को नोटिस जारी किया है। इन संचालकों में सत्ता रूढ़ भाजपा नेता के रिश्तेदार व करीबियों के नाम भी सामने आए हैं। इसके बाद मामले पर पर्दा डालने की कवायद भी शुरू हो गई है।
जानकारी के मुताबिक मुख्यालय के नयापारा वार्ड 4, “उत्कल महिला बचत एवं साख समिति, “शा.उ.मू.दुकान आई.डी. क्रमांक क्रमांक 581001017, की अध्यक्ष सरिता सिक्का विक्रेता गोपी सिक्का, वार्ड 30 आदर्श नगर स्थित “माँ महामाया प्राथमिक उपभोक्ता भंडार समिति महासमुंद”शा.उ.मू.दुकान आई.डी. क्रमांक 581001013, के अध्यक्ष व विक्रेता रोशन साहू वार्ड और वार्ड 29, जवाहर लाल नेहरू “गौरा-गौरी खाद्य सुरक्षा पोषण उपभोक्ता सह. समिति, महासमुंद” शा.उ.मू.दुकान, आई.डी. क्रमांक 581001021 के अध्यक्ष टिकेश्वर साहू व विक्रेता लक्ष्मीनारायण साहू के खिलाफ खाद्य विभाग को मिली शिकायत पर रखे गये खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन 17 अप्रैल 2025 को किया गया, जिसमें उक्त शासकीय उचित मूल्य की दुकान में स्टॉक कम पाया गया। विभाग की ओर से उक्त तीनों दुकान संचालको को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। दुकानों संचालकों ने विभाग को जवाब देते हुए स्टॉक की भरपाई करने पर सहमति जताई है।
जानिए किस दुकान में कितने चावल की हुई हेराफेरी
विभाग की ओर से 17 अप्रैल 2025 को किए गए भौतिक सत्यापन में उत्कल महिला बचत एवं शाख समिति में बीपीएल चावल 611.44 किंवटल राशि 2545277.97 लाख रुपए और एपीएल चांवल 67.07 किंवटल राशि 276876.75 लाख रुपए कुल राशि 2822154.72 लाख रुपए की पाई गई। तथा समिति व विक्रेता के द्वारा लापरवाही एवं शासकीय खादान का दुरुपयोग यथा हितग्रहियों को छोड़कर अन्यत्र विक्रय कर अनुचित लाभ लिया गया है। इसी तरह मा महामाया प्राथमिक उपभोक्ता भंडार समिति में बीपीएल चावल 453.8 किंवटल कुल राशि 1451970.69 रुपए और गौरा-गौरी खाद्य सुरक्षा पोषण उपभोक्ता सहकारी समिति में बीपीएल चांवल 1075.22 किंवटल कुल राशि 4475882.81 लाख रुपए के चावल की हेराफेरी किया जाना पाया गया। उक्त कृत्या के लिए विभाग की ओर सार्वजिनक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 11(4),(5),(6),(11),13(1), कंडिका 14 एवं कंडिका 15 का उल्लंघन तथा उचित मूल्य की दुकान को संचालित करने के लिए जारी अनुज्ञप्ति/ आबंटन प्राधिकर पत्र के अधीन विहित शर्तो का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत नोटिस जारी कर कार्रवाई की जा रही है। तथा कंडिका 16(5) एवं 16(7) के अंर्तगत राशि वसूली प्रतिवेदित किया गया है।
सुलगते सवाल ?
1-इतने बड़े हेराफेरी उजागर होने के बाद भी खाद्य विभाग ने थाना में एफआईआर दर्ज नहीं कराया है क्यों ?
2-अप्रैल में जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इसे अबतक शासकीय पोर्टल पर अपलोड करने से रोके रखा क्यों ?
3- चार महीने से विभाग खानगी पकड़ने के बाद राशि जमा कराने में बार बार समय देता रहा क्यों ?
वर्जन
उक्त तीनों राशन दुकानों के सत्यापन में चावल के स्टॉक में कमी पाई गई है, जिसके आधार पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। संचालकों ने स्टॉक में कमी पर सहमति जताते हुए भरपाई करने का जवाब दिया है। भरपाई के लिए 15 दिन से एक माह का समय दिया जाएगा और समय पर भरपाई न होने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अजय यादव-जिला खाद्य अधिकारी महासमुंद