पीएम आवास:हितग्राही द्वारा राशि जमा नही किया, पांच लोगों का पीएम आवास निरस्त,नये सिरे से पोटियाकला में निरस्त किये गए 5 आवास हेतु फॉर्म भरा कर आवास किया जायेगा आबाँटन

पीएम आवास:हितग्राही द्वारा राशि जमा नही किया, पांच लोगों का पीएम आवास निरस्त,नये सिरे से पोटियाकला में निरस्त किये गए 5 आवास हेतु फॉर्म भरा कर आवास किया जायेगा आबाँटन


दुर्ग।नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत प्रतीक्षारत 170 हितग्राहियो के लिए प्रधानमंत्री अवास योजना के कार्यालय में नोटिस चस्पा किया गया था। इसके अलावा समाचार पत्र के माध्यम से भी 3 दिन की सम्यावधी दी गई थी।
जो अब समाप्त हो चुका है उसके पश्चात् भी किसी हितग्राही द्वारा राशि जमा नही किया गया।ऐसी स्थिति में नये सिरे से पोटियाकला में निरस्त किये गए 5 आवास हेतु फॉर्म भरा कर आवास आबाँटन किया जायेगा ! 
आवास का फॉर्म लेने हेतु डाटा सेंटर के प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।ध्यान रहे कि नये भरे जाने वाले 5 आवासो हेतु फॉर्म के साथ 3 दिवस के भीतर सम्पूर्ण राशि जमा करने वालो को ही आवास आबंटन किया जायेगा,3 दिवस पश्चात् प्राप्त आवेदन पर कोई कार्यवाही नही की जाएगी। पात्रता हेतु वांछित दस्तावेज 2015 के पूर्व का आधार कार्ड,राशन कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाडित निवासी प्रमाण पत्र  होना आवश्यक है। इसके आलावा अन्य आवास जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना (श) फार्च्यून हाईट्स 36 आवास बोरसी दुर्ग में वर्तमान समय में 02 आवास रिक्त है। रिक्त आवासो के लिए 50 आवेदक फार्च्यून हाईट्स में प्रतीक्षारत् सूची में है। इस कारण से "प्रथम आओ प्रथम पाओ" के तहत् हितग्राही अंशदान प्रथम किश्त की राशि रू. 36100 (छत्तीस हजार एक सौ रू.) को जमा करने के पश्चात् लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटन किया जाना है। पात्र 50 हितग्राहियो की सूची डाटा सेंटर में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यालय में चस्पा किया गया है ! प्रतीक्षारत हितग्राहियो को सूचित किया जाता है कि वे डाटा सेंटर में संपर्ककर इच्छुक हितग्राही तीन दिवस के भीतर हितग्राही अंशदान राशि जमा करें!अतः 03 दिवस के भीतर हितग्राही अंशदान प्रथम किश्त की राशि रू. 36100 (छत्तीस हजार एक सौ रू.) को जमा करें। अन्यथा की स्थिति में आपका नाम फार्च्यून हाईट्स के प्रतीक्षारत सूची से निरस्त कर दिया जायेगा तथा अबसर समाप्त माना जायेगा ! जिसकी समस्त जिम्मेदारी हितग्राही की स्वयं की होगी।