केलाबाड़ी-दुर्ग: ध्वनि मानक उल्लंघन पर डीजे संचालक पर केस, वाहन जप्त

केलाबाड़ी-दुर्ग: ध्वनि मानक उल्लंघन पर डीजे संचालक पर केस, वाहन जप्त

दुर्ग /दिनांक 25.0.2025 को काल रात्रि गणेशोत्सव समिति केलाबाड़ी दुर्ग के द्वारा जेल तिराहा से सुराना काॅलेज चैक तक रैली निकाला गया था जिसमे समिति के सदस्यो द्वारा अवैध रूप से डीजे लगाकर आम रोड़ दुर्ग पर अत्यधिक तेज आवाज एवं लेजर लाईट लगाकर शासन के द्वारा निर्धारित पैमाने से अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर बाजे गाजे के साथ रैली निकाली गई थी। जिसकी सूचना मिलने पर श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग हर्षित मेहर  के द्वारा मौके पर पहुचकर थाना प्रभारी पद्मनाभपुर को डीजे संचालक के विरूद्ध कार्यवाही करने एवं डीजे जप्त करने का निर्देश दिया गया जिस पर थाना प्रभारी पद्मनाभपुर के द्वारा डीजे संचालक पवन राहंगडाले पिता प्यारे लाल राहंगडाले, उम्र-34 वर्ष, पता मुड़ीपार पोस्ट डाकनी थाना गंगा झरी, जिला गोंदिया, (महाराष्ट्र) के विरूद्ध कोलाहल अधिनियम की धारा 15 के तहत कार्यवाही करते हुए डीजे वाहन को जप्त की गई है तथा इस्तगासा क्र. 02/2025 धारा 15 छ0ग0 ध्वनि विस्तारक अधिनियम की कार्यवाही कर माननीय न्यायालय इस्तगासा पेश किया गया है एवं थाना पद्मनाभपुर पुलिस के द्वारा क्षेत्र के समस्त डीजे संचालको का थाने में मीटिंग संचालित कर शासन प्रशासन के दिये गये दिशा निर्देशो का कड़ाई से पालन करने की समझाईश दी गई है एंव गणेश पंडालो में डी0जे0 के संचालन करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने समझाईश दी गई है।