नगर निगम दुर्ग की अपील: समय पर टैक्स भरें, पाएं सीधी 2% छूट
दुर्ग/नगर पालिक निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देश पर नगर पालिक निगम दुर्ग ने नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए प्रॉपर्टी टैक्स पर 2 प्रतिशत की छूट का लाभ देने की घोषणा की है। यह छूट अब सिर्फ अंतिम 5 दिनों के लिए उपलब्ध है। निर्धारित समय सीमा के भीतर टैक्स जमा करने पर नागरिक सीधे-सीधे बचत का लाभ उठा सकेंगे।आयुक्त सुमित अग्रवाल ने बताया कि समय पर टैक्स जमा करने से शहर के विकास कार्य—सफाई व्यवस्था, सड़क मरम्मत, लाइट व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाओं के लिए धन उपलब्ध होता है। इसलिए सभी संपत्ति धारकों से अपील की गई है कि वे देरी न करें और छूट समाप्त होने से पहले अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें।निगम ने बताया कि टैक्स का भुगतान निगम कार्यालय, निर्धारित काउंटरों के साथ-साथ ऑनलाइन माध्यम से भी किया जा सकता है। टैक्स देरी से जमा करने पर आगे जुर्माना और अतिरिक्त ब्याज का सामना करना पड़ सकता है, जबकि निर्धारित समय में भुगतान करने वालों को दोहरी राहत,छूट और जुर्माने से बचाव,दोनों मिलेगा।निगम प्रशासन ने सभी वार्डों के रहवासियों से आग्रह किया है कि वे दस्तावेज़ लेकर नज़दीकी काउंटर पर पहुँचें और इस अंतिम अवसर का लाभ अवश्य उठाएँ।