बैगा बनकर ठगी व दैहिक शोषण का मामला: आरोपी गोपी श्रीवास गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल

बैगा बनकर ठगी व दैहिक शोषण का मामला: आरोपी गोपी श्रीवास गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल

राजनांदगांव / दिनांक 23.01.2026 को प्रार्थियां थाना  आकर आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि माह जून 20.25 में इसकी तबियत खराब थी, परिचित के माध्यम से तुमड़ीबोड़ के गोपी श्रीवास झांड़ फूक बैगा का कार्य करता है, एवं सेलून नाई का कार्य भी करता है, अच्छा बैगा होने की जानकारी मिलने पर गोपी श्रीवास के पास तुमड़ीबोड़ गई जहां अनावेदक इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले लिया, और अकेली होने का नजायज फायदा उठाते हुए बार-बार इसके घर आता था, और अपने आप को अविवाहित बताकर शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाते रहा बाद में शादीशुदा होने की जानकारी मिलने पर इससे उपेक्षा करने लगा व वाद विवाद, गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देना बतायी कि रिपोर्ट पर आरोपी के खिलॉफ अप0क्र0 70/26 धारा 296, 351 (2) (एम) बीएनएस कायम कर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।

            पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर  तथा नगर पुलिस अधीक्षक राजनादगांव अलेक्जेण्डर किरों  के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक नंदकिशोर गौतम के नेतृत्व मे पुलिस टीम द्वारा तुमड़ीबोड़ पहुंचकर आरोपी गोपी श्रीवास पिता परशुराम श्रीवास उम्र 27 वर्ष साकिन हनुमान मंदिर के पास तुमड़ीबोड़ थाना लालबाग जिला राजनांदगांव छ0ग0) को तलाश कर थाना लाया गया। आरोपी से पूछताछ पर जुर्म स्वीकार करने पर आज दिनांक 24.01.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया।                                               
            उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक नंदकिशोर गौतम, प्र0आर0 शम्भूनाथ द्विवेदी, आरक्षक प्रयंश सिंह, लिलेन्द्र पटेल की सराहनीय भूमिका रही।