महाशिवरात्रि पर दुर्ग में मांस दुकानें रहेंगी बंद, निगम ने जारी किया आदेश

महाशिवरात्रि पर दुर्ग में मांस दुकानें रहेंगी बंद, निगम ने जारी किया आदेश


दुर्ग/ नगर पालिक निगम छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर के आदेश के परिपालन में आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देशानुसार नगर पालिक निगम, दुर्ग सीमा क्षेत्र अंतर्गत संचालित समस्त पशु वध गृह एवं मांस बिक्री की दुकानें दिनांक 15 फरवरी 2026, दिन रविवार को महाशिवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर पूर्णतः बंद रखी जाएंगी।इस संबंध में निगम स्वास्थ्य विभाग द्वारा विधिवत आदेश जारी कर संबंधित संचालकों को सूचित कर दिया गया है। आयुक्त सुमित अग्रवाल ने स्वास्थ्य विभाग एवं राजस्व अमले को निर्देशित किया है कि शहर क्षेत्र में मांस बिक्री की दुकानों पर विशेष निगरानी रखी जाए।उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आदेश का उल्लंघन करते हुए कोई भी दुकान खुली पाई जाने पर संबंधित संचालक के विरुद्ध जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी तथा सामग्री जब्त करने की कार्यवाही भी की जाएगी।निगम स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता ने समस्त दुकान संचालकों से अपील की है कि वे धार्मिक भावनाओं एवं शासन के निर्देशों का पालन करते हुए सहयोग प्रदान करें।