30 अप्रैल तक बिना पेनाल्टी जमा करें प्रॉपर्टी टैक्स: दुर्ग निगम की अपील

30 अप्रैल तक बिना पेनाल्टी जमा करें प्रॉपर्टी टैक्स:  दुर्ग  निगम की अपील

दुर्ग/ नगर पालिक निगम, दुर्ग द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 30 अप्रैल 2026 कर दिया गया है। निगम प्रशासन ने यह निर्णय नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया है, ताकि अधिक से अधिक करदाता समय पर अपना कर जमा कर सकें और शासकीय छूट का लाभ प्राप्त कर सकें।मंगलवार को अवकाश होने के बावजूद बड़ी संख्या में नागरिक टैक्स जमा करने निगम कार्यालय पहुंचे। जो नागरिकों की जागरूकता और सहयोग को दर्शाता है।नगर निगम में संपत्तिकर जमा करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। बढ़े हुए अतिरिक्त दिनों में राजस्व विभाग के कर्मचारियों को घर-घर जाकर लोगों से संपत्तिकर की वसूली करनी है। साथ ही उन्हें आनलाइन टैक्स जमा करने के लिए प्रेरित करना है। 30 अप्रैल तक टैक्स जमा करने पर उनसे पेनाल्टी नहीं ली जाएगी। 1 मई के बाद जो भी व्यक्ति पिछले वर्ष का संपत्तिकर जमा करेगा, उनसे 17 प्रतिशत तक सरचार्ज की वसूली की जाएगी।

नगर निगम प्रशासन की अपील
निगम प्रशासन ने समस्त करदाताओं से अपील की है कि वे बढ़ाई गई अंतिम तिथि 30 अप्रैल से पहले अपना बकाया कर जमा कर दें, ताकि छूट का लाभ प्राप्त किया जा सके एवं किसी भी प्रकार की पेनाल्टी या दंडात्मक कार्यवाही से बचा जा सके। समय पर कर जमा कर शहर के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।जन संपर्क/राजू बक्शी