छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची सुधारने एक महीने का विशेष अभियान शुरू, 24.99 लाख हटाए गए नामों का होगा सत्यापन

छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची सुधारने एक महीने का विशेष अभियान शुरू, 24.99 लाख हटाए गए नामों का होगा सत्यापन

रायपुर/छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची को दुरुस्त करने और पात्र नागरिकों को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए एक महीने का विशेष अभियान शुरू किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे इस अभियान के तहत मतदाता सूची से हटाए गए नामों का दोबारा सत्यापन किया जाएगा। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के पंजीकरण पर भी विशेष जोर रहेगा।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। जिन पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, उन्हें पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने में सहायता दी जाएगी।

 SIR में करीब 24.99 लाख मतदाताओं के नाम कटे

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान करीब 24.99 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। इनमें लगभग 6.42 लाख मृत मतदाता और 19,13,540 अनुपस्थित या स्थानांतरित मतदाता शामिल हैं।वहीं, पुनरीक्षण के दौरान 2 लाख 35 हजार 994 नए मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए हैं। अब विशेष अभियान के जरिए पात्र नागरिकों के नामों का सत्यापन किया जाएगा और सूची से छूटे हुए योग्य मतदाताओं को पंजीकरण का अवसर मिलेगा।

घर-घर पहुंचेंगे BLO, मतदान केंद्रों पर लगेंगे शिविर

अभियान के दौरान बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी का सत्यापन करेंगे। इसके साथ ही हर सप्ताह बुधवार और गुरुवार को मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे।युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से शुक्रवार और शनिवार को स्कूलों और कॉलेजों में भी शिविर आयोजित किए जाएंगे। आईटीआई, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पंजीकरण संबंधी गतिविधियां होंगी।शिक्षण संस्थानों के इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के माध्यम से विद्यार्थियों को मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया और मतदान के महत्व की जानकारी दी जाएगी।

 17 साल से अधिक उम्र के युवा भी कर सकते हैं आवेदन

निर्वाचन विभाग ने पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं के पंजीकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा भी फॉर्म-6 भरकर अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, केवल 17 वर्ष की आयु पूरी होने से मतदान का अधिकार नहीं मिलता। मतदाता के रूप में पात्रता संबंधित कानूनी नियमों और निर्धारित अर्हता तिथि के अनुसार तय होगी।BLO को फॉर्म-6 के आवेदन प्राप्त करने और क्षेत्र सत्यापन रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मतदाता सूची राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (BLA) के साथ साझा करेंगे।

 वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुड़वाएं?

पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं।

– ऑनलाइन: ECINET मोबाइल ऐप या निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in के माध्यम से फॉर्म-6 भरें।
– ऑफलाइन: संबंधित मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी (BLO) को फॉर्म-6 जमा करें।
– सहायता के लिए: ECINET ऐप पर ‘Book a Call with BLO’ सुविधा का उपयोग करें या हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करें।

 पात्र नागरिकों से नाम जांचने की अपील

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने सभी पात्र नागरिकों से अभियान का लाभ उठाने और मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करने की अपील की है। निर्वाचन विभाग का उद्देश्य सूची में पात्र मतदाताओं को शामिल करना और रिकॉर्ड का सत्यापन करना है, ताकि कोई भी योग्य नागरिक पंजीकरण से वंचित न रहे।