दुर्ग में गोकुल नगर, मां कर्मा हाईट्स और सरस्वती नगर में मिलेंगे 743 आवास, मोर मकान-मोर आस योजना के तहत आवेदन आमंत्रित

दुर्ग में गोकुल नगर, मां कर्मा हाईट्स और सरस्वती नगर में मिलेंगे 743 आवास, मोर मकान-मोर आस योजना के तहत आवेदन आमंत्रित

दुर्ग/ नगर पालिक निगम,प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत संचालित मोर मकान–मोर आस’ योजना के तहत नगर पालिक निगम, दुर्ग क्षेत्र में पात्र हितग्राहियों को स्वयं का आवास उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की जा रही है। योजना के अंतर्गत गोकुल नगर पुलगांव, माँ कर्मा हाईट्स बोरसी एवं सरस्वती नगर में उपलब्ध कुल 743 आवासों के आवंटन के लिए पात्र हितग्राहियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य किराये के मकानों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अपने घर का सपना साकार करने का अवसर प्रदान करना है।नगर निगम क्षेत्र की तीन आवासीय परियोजनाओं में कुल 743 आवास उपलब्ध हैं। इनमें 178 भूतल के आवास तथा अन्य मंजिलों के 565 आवास शामिल हैं। आवास आवंटन की प्रक्रिया शासन द्वारा निर्धारित पात्रता एवं नियमों के अनुसार की जाएगी। दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को नियमानुसार प्राथमिकता दी जाएगी। भूतल के आवासों का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर तथा शेष आवासों का आवंटन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

तीनों आवासीय परियोजनाओं में आवासों का विवरण

1. गोकुल नगर, पुलगांव

- भूतल के आवास: 103
- अन्य मंजिलों के आवास: 196
- कुल आवास: 299

2. माँ कर्मा हाईट्स, बोरसी

- भूतल के आवास: 12
- अन्य मंजिलों के आवास: 30
- कुल आवास: 42

3. सरस्वती नगर

- भूतल के आवास: 63
- अन्य मंजिलों के आवास: 339
- कुल आवास: 402

इस प्रकार तीनों परियोजनाओं में कुल 743 आवास उपलब्ध हैं, जिनमें 178 भूतल के तथा 565 अन्य मंजिलों के आवास शामिल हैं।योजना का लाभ लेने के इच्छुक पात्र हितग्राही निर्धारित आवेदन शुल्क जमा कर नगर निगम के डेटा सेंटर स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी परिसर में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना शाखा से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं तथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन करते समय हितग्राहियों को योजना की पात्रता शर्तों एवं आवश्यक दस्तावेजों का विशेष ध्यान रखना होगा।

नगर निगम प्रशासन ने पात्र हितग्राहियों से अपील की है कि वे योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें, ताकि पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत अपने स्वयं के आवास का लाभ मिल सके।