दुर्ग : नगर निगम सीमाक्षेत्र अंतर्गत दुकानों के किराये हेतु ऑफलाइन प्रस्ताव आमंत्रण

दुर्ग।नगर पालिक निगम, मेयर श्रीमती अलका बाघमार व कमिश्नर सुमित अग्रवाल के निर्देश पर निगम दुर्ग के क्षेत्रांतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में स्थित रिक्त दुकानों को किराये पर देने हेतु इच्छुक व्यक्तियों से बंद लिफाफे में ऑफलाइन प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि: 14 जुलाई 2025 (कार्यालयीन समय तक,प्रस्ताव खोलने की तिथि: 15 जुलाई 2025, समय: दोपहर 4:00 बजे, स्थान: नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यालय, निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में।
-महत्वपूर्ण निर्देश:
प्रस्ताव केवल स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।किसी भी प्रकार की हस्त चालान (डायरेक्ट डिलीवरी) स्वीकार नहीं की जाएगी।
लिफाफे पर स्पष्ट रूप से “दुकान किराया प्रस्ताव” अंकित हो,समय सीमा के पश्चात प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।अधिक जानकारी हेतु नगर निगम कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
दुकानों की सूची देखे...
न्यू मोती कॉम्प्लेक्स विस्तार - 08 दुकान,जलगृह व्यवसायिक परिसर - 11 दुकान,गंज मण्डी शॉपिंग व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स भूतल - 21 दुकान,गंजमण्डी शॉपिंग व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स प्रथम तल - 25 दुकानें के अलावा वायसेप ओवरब्रिज स्थित दुकान - 03 दुकान और रायपुरनाका मुक्तिधम के पास स्थित दुकान - 01 दुकान!
शर्ते -: दुकानों का स्वामित्व नगर पालिक निगम का होगा। केवल किराये पर दुकाने दी जायेगी।यह किराये पर न्यूनतम 11 माह के लिए दिया जाना प्रस्तावित हैं। अमानत राशि के रूप मे 03 माह का किराया जमा करना आवश्यक होगा।दिये गये प्रस्ताव का 11 माह पश्चात पुनः नवीनीकरण करा सकता हैं। अन्यथा परिसर को खाली कर देना होगा
इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई वाद न्यायालय मे दायर नही किया जाये। तथा भवीष्य के लिए किरायेदार पुनः दावा नही करेगा।
दुकानों को प्रतिबंधित व्यवसाय के लिए उपयोग नहीं किया जावेगा। इसकी बाध्यता रहेगी।
11 माह के बाद 10% किराये में वृद्धि की जावेगी।
समय समय पर शासन द्वारा एवं नगर पालिका निगम उपविधियों के तहत जारी दिशा निर्देश का पालन किया जावेगा।
विज्ञापन की नियम एवं आवेदन प्रपत्र नगर पालिक निगम की वेबसाइट
http://municipalcorporationdurg.in/tandor.html से डाउनलोड किया जा सकता है।
विज्ञापन की नियम व शर्ते कार्यालयीन समय पर बाजार विभाग में देखी जा सकती है।
आवेदक को निगम सीमा क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है, आधार कार्ड की छायाप्रति लगाना अनिवार्य है।
प्रकाशित दुकान किराया न्यूनतम है। अधिकतम ऑफरकर्ता को किराये पर दुकान दिया जावेगा।
आवेदन में दुकान नम्बर एवं परिसर का नाम स्पष्ट उल्लेख करना होगा।
किराया यूजर चार्ज एवं अन्य कर अग्रिम 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से जगा करना होगा। अन्यथा 10% अधिभार अधिरोपित किया जायेगा।आवश्यकता पड़ने पर निगग द्वारा 01 माह का नोटिस देकर दुकान रिक्त कराया जायेगा।