दुर्ग : Meesho ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रतिबंधित धारदार हथियार की डिलीवरी करने वाले 02 आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग : Meesho ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रतिबंधित धारदार हथियार की डिलीवरी करने वाले 02 आरोपी गिरफ्तार


दुर्ग /दिनांक 20.01.2026 को थाना उतई क्षेत्रांतर्गत ग्राम पुरई में आरोपी लावन्य उर्फ लवन यादव द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर तोषण यादव एवं अन्य व्यक्तियों के साथ धारदार हथियार से मारपीट कर चोट पहुंचाई गई थी। प्रकरण में अपराध क्रमांक 32/2026 धारा 118(1), 296, 115(2), 351(2), 3(5) BNS एवं धारा 25, 27 Arms Act के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रतिबंधित धारदार हथियार Meesho ई-कॉमर्स ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑर्डर कर वाल्मो कोरियर एजेंसी, उतई द्वारा दिनांक 03.01.2026 को संबंधित आरोपी को डिलीवर किया गया था। कोरियर एजेंसी संचालक द्वारा प्रतिबंधित सामग्री होने की जानकारी के बावजूद अपने डिलीवरी कर्मचारी के माध्यम से पार्सल सुपुर्द किया गया तथा ₹245/- नगद प्राप्त किए गए।

उक्त कृत्य धारा 25(1)(A), 25(3) Arms Act के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने से आरोपीगणों को दिनांक 16.02.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

 घटना का कारण :
ऑनलाइन माध्यम से प्रतिबंधित धारदार हथियार की उपलब्धता के कारण आपसी विवाद में उसका उपयोग कर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया।

 घटनास्थल :
ग्राम पुरई, थाना उतई, जिला दुर्ग

 आरोपी का नाम :

1. रोशन सिंह राजपूत, उम्र 31 वर्ष, निवासी बजरंग नगर, उतई, जिला दुर्ग


2. तामेश उर्फ तामेश्वर साहू, उम्र 23 वर्ष, निवासी बजरंग नगर, उतई, जिला दुर्ग

 जप्त सामग्री :

1. कोरियर एजेंसी संचालन से संबंधित दस्तावेज


2. पार्सल डिलीवरी रजिस्टर एवं संबंधित अभिलेख

 सराहनीय भूमिका :
उक्त कार्यवाही में थाना उतई के निरीक्षक महेश कुमार ध्रुव, उप निरीक्षक प्रमोद सिन्हा, सहायक उप निरीक्षक राजेश सिंह, आरक्षक ध्रुवनारायण चन्द्राकर, राजीव दुबे, महेश यादव एवं दिलीप सिदार की सराहनीय भूमिका रही।

 दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों एवं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म संचालकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित या अवैध सामग्री का विक्रय अथवा डिलीवरी न करें। कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें।