रात 10 बजे के बाद डीजे-लाउडस्पीकर पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई: महापौर अलका बाघमार
दुर्ग/ नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। महापौर अलका बाघमार ने स्पष्ट किया है कि निगम सीमा क्षेत्र में रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे, लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
महापौर ने बताया कि निगम अमला द्वारा रात 10 बजे के बाद विशेष निगरानी रखी जाएगी। यदि इस दौरान कहीं भी उच्च ध्वनि में डीजे बजता पाया गया, तो सबसे पहले डीजे संचालक एवं उसके बाद संबंधित भवन, लॉन या मैरिज गार्डन संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि शादियों एवं अन्य आयोजनों में तेज ध्वनि के कारण यदि ट्रैफिक बाधित होता है या आमजन को असुविधा होती है, तो संबंधित मैरिज गार्डन या बैंक्वेट हॉल का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी।
महापौर अलका बाघमार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि बारात के दौरान पेपर कंफेटी (कागज के टुकड़े) उड़ाने वाली मशीनों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन की स्थिति में मशीन जब्त की जाएगी तथा संबंधित पर जुर्माना लगाया जाएगा।
उन्होंने नागरिकों एवं आयोजकों से अपील की है कि नियमों का पालन कर शहर में शांति, स्वच्छता एवं सुव्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।