सुप्रीम कोर्ट ने SLP की स्वीकार, हाईकोर्ट के फैसले पर अब होगी संयुक्त सुनवाई 20 अप्रैल को
रायपुर/नई दिल्ली।एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) को स्वीकार कर लिया है, जिसमें CBI को अपील की अनुमति दी गई थी। साथ ही, न्यायालय ने संबंधित पक्ष को उच्च न्यायालय द्वारा CBI की अपील स्वीकार किए जाने के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करने के निर्देश भी दिए हैं।मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों की संयुक्त सुनवाई 20 अप्रैल को निर्धारित की है। बताया जा रहा है कि उच्च न्यायालय का आदेश वेबसाइट पर अपलोड होने के कुछ ही मिनटों के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए अपील दायर करने का निर्देश जारी किया।
इस निर्णय के बाद अब उच्च न्यायालय के दोनों आदेश—पहला, CBI को अपील की अनुमति देना और दूसरा, अपील को स्वीकार करना—पूरी तरह से न्यायिक समीक्षा के लिए खुल गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, विवेक तन्खा और सिद्धार्थ दवे ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा। ये सभी दिवंगत अजीत जोगी के करीबी सहयोगी माने जाते रहे हैं।प्रतिक्रिया में अमित जोगी ने कहा कि यह केवल व्यक्तिगत न्याय की लड़ाई नहीं है, बल्कि उन लोगों की भी लड़ाई है जिन्हें न्यायिक प्रक्रिया में मजबूत प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। साथ ही न्यायपालिका और ईश्वर के न्याय पर पूर्ण विश्वास जताया गया है।