55 लाख में मकान बेचने का सौदा कर 50 लाख एडवांस लिया, फिर उसी मकान को दूसरे को बेच दिया, आरोपी गिरफ्तार
दुर्ग/ थाना सुपेला पुलिस ने मकान बिक्री के नाम पर 50 लाख रुपये एडवांस लेने के बाद इकरारशुदा मकान को किसी अन्य व्यक्ति को बेचने के मामले में आरोपी इन्द्रजीत सिंह, उम्र 41 वर्ष, निवासी कैलाश नगर, प्लाट नंबर 1596/02, मोहनी मंगलम् के पास, थाना जामुल, जिला दुर्ग को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय भेजा है। आरोपी ने मकान को 55 लाख रुपये में बेचने का सौदा कर आवेदकगण से 50 लाख रुपये एडवांस प्राप्त किए थे और बाद में उसी मकान को अन्य व्यक्ति के पक्ष में विक्रय कर दिया।
थाना सुपेला में प्रार्थीगण सुंदर लाल पटेल, श्रीनिवास मिश्रा, छत्रपति सिंह एवं शिवशंकर यादव द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार आरोपी इन्द्रजीत सिंह से प्लाट नंबर 08, ब्लॉक नंबर 23, वार्ड क्रमांक 25, जवाहर नगर आवासीय योजना, सुपेला स्थित मकान का कुल 55,00,000 रुपये में क्रय-विक्रय का सौदा दिनांक 26.11.2024 को किया गया था। सौदे के अनुसार आवेदकगण द्वारा दिनांक 26.11.2024 एवं 27.11.2024 को कुल 09 चेकों के माध्यम से आरोपी को 50,00,000 रुपये एडवांस राशि का भुगतान किया गया था। इसके संबंध में दिनांक 28.11.2024 को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज विक्रय इकरारनामा भी निष्पादित किया गया था।
आवेदन की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी द्वारा उक्त इकरारशुदा मकान को बाद में दिनांक 17.04.2026 को 44,26,000 रुपये में विशाल सिंह को विक्रय कर दिया गया। जांच में यह जानकारी भी सामने आई कि मूल विक्रय विलेख के संबंध में आरोपी द्वारा दिनांक 03.10.2025 को थाना छावनी में उसके गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
मामले की विवेचना के दौरान थाना सुपेला पुलिस द्वारा प्रार्थीगण के कथन दर्ज किए गए तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस ने प्रार्थीगण के कब्जे से मूल विक्रय इकरारनामा जप्त कर दस्तावेजी साक्ष्य संकलित किए। आरोपी से पूछताछ कर उसका मेमोरेण्डम कथन दर्ज किया गया, जिसमें आरोपी द्वारा प्रार्थीगण से 50 लाख रुपये प्राप्त करना तथा उक्त संपत्ति को बाद में अन्य व्यक्ति को विक्रय करना बताया गया। आरोपी ने प्राप्त राशि को ग्राम हथखोज स्थित स्वयं की लोहे के बोल्ट एवं लोहे की कील निर्माण फैक्ट्री में निवेश करना बताया।
विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी इन्द्रजीत सिंह को विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय भेजा गया। पुलिस के अनुसार आरोपी द्वारा मकान को 55 लाख रुपये में बेचने का इकरार कर खरीदारों से 50 लाख रुपये एडवांस प्राप्त किए गए और इसके बाद पूर्व इकरार की शर्तों के विपरीत उसी संपत्ति का अन्य व्यक्ति के पक्ष में विक्रय कर दिया गया।
मामले में अपराध क्रमांक 1253/2026, थाना सुपेला दर्ज है। आरोपी के विरुद्ध धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा विवेचना में पाई गई अन्य लागू धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। घटना स्थल प्लाट नंबर 08, ब्लॉक नंबर 23, वार्ड क्रमांक 25, जवाहर नगर आवासीय योजना, सुपेला, जिला दुर्ग है। पुलिस ने मामले में नोटराईज विक्रय इकरारनामा का मूल दस्तावेज एवं प्रकरण से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य जप्त किए हैं।
उक्त कार्रवाई में थाना सुपेला प्रभारी एस.एन. सिंह, उप निरीक्षक धनेश्वर साहू, आरक्षक प्रदीप सिंह एवं संतोष निर्मलकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि भूमि, मकान अथवा अन्य अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय से पूर्व संबंधित दस्तावेजों, स्वामित्व एवं पूर्व में किए गए विक्रय अथवा इकरार की विधिवत जांच अवश्य कर लें। बड़ी धनराशि के लेन-देन में समस्त भुगतान एवं दस्तावेजों का विधिवत रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। किसी प्रकार की धोखाधड़ी अथवा संदिग्ध गतिविधि की जानकारी होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें।