पेट्रोल-डीजल भी आएंगे GST के दायरें में!.. PM के ऐलान के बाद सरकार ने उठाया बड़ा कदम

नई दिल्ली/प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अगले जनरेशन के जीएसटी सुधारों की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद ही सरकार ने शुक्रवार को नई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत दो दरों वाले स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है।
शीर्ष सूत्रों ने बताया कि संशोधित व्यवस्था में मौजूदा 28 प्रतिशत कर स्लैब में आने वाली अधिकांश वस्तुओं को 18 प्रतिशत के स्लैब में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और 12 प्रतिशत स्लैब वाली वस्तुओं को 5 प्रतिशत के स्लैब में रखा जाएगा।
फ़िलहाल GST के चार स्लैब
मौजूदा जीएसटी ढांचे में वस्तुओं की बिक्री और सभी सेवाओं पर चार अलग-अलग स्लैब 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत में कर लगता है। सूत्रों ने आगे कहा, “नवीनीकृत जीएसटी व्यवस्था क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, जिससे न केवल उपभोग को बढ़ावा मिलेगा और राजस्व घाटे की भरपाई होगी, बल्कि कृषि, कपड़ा, उर्वरक, ऑटो पार्ट्स, हस्तशिल्प, चिकित्सा उपकरण और बीमा सहित कई श्रेणियों के लिए कर की दर भी कम होगी।”
किन सामानों पर लगेगा 40 प्रतिशत जीएसटी?
सूत्र ने आगे बताया कि आम आदमी द्वारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों और उत्पादों पर अब 5 प्रतिशत की दर से कर लगेगा, जबकि तंबाकू उत्पादों पर अब 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। सूत्र ने आगे कहा, “सिर्फ़ 5-8 विलासिता की वस्तुओं पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगने की संभावना है और 28 प्रतिशत के स्लैब में आने वाली बाकी सभी वस्तुओं पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।”
तंबाकू, गुटखा और सिगरेट पर 40% जीएसटी
सूत्रों ने बताया कि सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, तंबाकू, गुटखा और सिगरेट जैसी वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की विशेष कर दर लागू होगी, लेकिन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन जैसी महत्त्वाकांक्षी वस्तुओं को इससे बाहर रखा जाएगा। सूत्रों ने आगे बताया, “इस प्रस्ताव के तहत, 12 प्रतिशत वाले स्लैब में शामिल 99 प्रतिशत वस्तुओं को 5 प्रतिशत वाले स्लैब में डाल दिया जाएगा। 28 प्रतिशत वाले स्लैब में शामिल लगभग 90 प्रतिशत वस्तुओं को 18 प्रतिशत वाले स्लैब में डाल दिया जाएगा।”