“नो हेलमेट – नो पेट्रोल” नीति लागू

“नो हेलमेट – नो पेट्रोल” नीति लागू
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अभिजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी पेट्रोल पम्प संचालकों के लिए नया आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार –
- अब बिना हेलमेट पहने हुए दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल/डीजल/अन्य ईंधन नहीं दिया जाएगा।
- यह आदेश आज से तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
- पेट्रोल पंप संचालकों को अपने परिसर में “नो हेलमेट – नो पेट्रोल” का स्पष्ट सूचना-पट्ट/बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाना होगा।
- आदेश का उल्लंघन करने वाले पंप संचालकों पर भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
विशेष परिस्थितियों में छूट –
- आकस्मिक मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में,
- तथा धार्मिक पगड़ी धारण करने वाले व्यक्तियों को,
यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यह आदेश जनहित में नागरिकों के जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तत्काल पारित किया गया है। चूंकि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करना आवश्यक था, इसलिए यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के तहत एकपक्षीय रूप से जारी किया गया l