पहाड़ी कोरवा आत्महत्या केस! तीन भू माफिया गये जेल, फर्जी तरीके से पहाड़ी कोरवा की जमीन को बिकवाये…

बलरामपुर। बलरामपुर जिले के विकासखण्ड राजपुर के ग्राम भेस्की में फर्जी तरीके से भूमि को बिक्री करने के मामले में तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके पहले भी बलरामपुर पुलिसे ने तीन अन्य आरोपियों को जेल भेजा था।
मालूम हो कि भू माफिया और क्रशर संचालक की प्रताड़ना से तंग आकर बुजुर्ग पहाड़ी कोरवा ने आत्महत्या कर ली थी। मामले में राजपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। साथ ही इसकी जांच भी जारी है।
जानिए घटनाक्रम
दरअसल, प्रार्थी संतलाल पहाड़ी कोरवा निवासी भेस्की ने चौकी बरियों में लिखित शिकायत में बताया कि, उसकी संयुक्त खाते की भूमि ग्राम भेस्की में खसरा नम्बर 210, 215, 213/2, 240/10, 245, 241/1, कुल रकबा 2.468 हेक्टेयर भूमि है।
आरोपी शिवाराम, विनोद अग्रवाल उर्फ मधु अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, महेन्द्र कुमार गुप्ता, उदय शर्मा, राहुल सिंह, यशवंत कुमार उप पंजीयक के साथ मिलकर संयुक्त खाते की भूमि को धोखाधड़ी कर आरोपी शिवाराम के नाम पर रजिस्ट्री करा लिये, फिर संयुक्त खाते की भूमि का रजिस्ट्री सभी खातेदारों की सहमति के बिना रजिस्ट्री का प्रावधान नहीं होने के बावजूद भी आरोपीगण द्वारा रजिस्ट्री करा लिया गया। आवेदकगण विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय के सदस्य है जिनकी भूमि को बिना कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति के बिना भूमि बिक्री नहीं की जा सकती है। इसके बावजूद भूमि बिक्री चौहद्दी नक्शा बी-1 दिया गया और उप पंजीयक द्वारा भी बिना बिक्री अनुमति आदेश के पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति की भूमि का रजिस्ट्री किया गया।
विनोद अग्रवाल उर्फ मधु अग्रवाल एवं प्रवीण अग्रवाल द्वारा चौदह लाख रूपये का चेक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा अम्बिकापुर के माध्यम से मूल्य चूक्ता बताकर आरोपी शिवाराम के नाम पर रजिस्ट्री कराया गया। विनोद अग्रवाल उर्फ मधु अग्रवाल एवं प्रवीण अग्रवाल के कहने पर भूमि दलाल महेन्द्र कुमार गुप्ता, उदय शर्मा के द्वारा पटवारी से सांठगांठ कर जुवारो बाई की संयुक्त खाते की भूमि को चौहद्दी बनवाकर अन्य सह खातेदार की बिना सहमति के जमीन रजिस्ट्री कराई गई है, जिसमें महेन्द्र कुमार गुप्ता एवं उदय शर्मा गवाह बने है। आरोपीगणों द्वारा सुनियोजित षड्यंत्र रचकर पहाड़ी कोरवा की संयुक्त खाते की भूमि को छल कपट पूर्व धोखाधड़ी कर रजिस्ट्री करा लिये हैं।
पीड़ित की रिपोर्ट पर चौकी बरियों, थाना राजपुर में अपराध क्रमांक 90/2025, धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 3 (5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए एसपी बलरामपुर वैभव बैंकर द्वारा ASP विश्व दीपक त्रिपाठी एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुसमी के निर्देश में चौकी बरियों से एक पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए पूर्व में शिवा राम नगेशिया पिता स्व. ईशवर नगेशिया, उदय शर्मा पिता रामप्रवेश शर्मा, कमला पति प्रेमसासाय को जेल भेजा गया है।
ऐसे दिए थे धोखाधड़ी की घटना को अंजाम
जाँच के दौरान पूर्व में गिरफ्तार आरोपी शिवा राम नगेशिया के खाते में आये पैसे का ट्रांजेक्शन की जानकारी लेने तथा टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर पता चला कि उक्त रकम प्रियंका ट्रेडर्स से आरटीजीएस करने पर प्राप्त हुई थी। प्रियंका ट्रेडर्स के संचालक अमित गुप्ता से पुछताछ करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि राजपुर निवासी महेन्द्र अग्रवाल जो आरोपी मग्धु अग्रवाल एवं प्रवीण अग्रवाल का बड़ा भाई है। तीनों के कहने पर खाता नम्बर देने पर पैसा भेजा गया था उपरोक्त पैसा पुनः जोगी पेट्रोल पम्प बलरामपुर से नगद प्राप्त हो गया था इस संबंध में आरोपी प्रवीण अग्रवाल के बडे भाई महेन्द्र गुप्ता को तलब कर पूछताछ करने पर मग्धु उर्फ बिनोद व प्रवीण के एकाउंट से ही पैसा लेन देन की बात बताई गई। आरोपियों अमित कुमार गुप्ता पिता विजय प्रसाद गुप्ता, महेन्द्र अग्रवाल पिता जोगी अग्रवाल, रजाउल हसन पिता स्व नबी रसुल की प्रकरण में संलिप्तिता पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तीनों आरोपियों न्यायिक रिमाण्ड न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। आरोपी मग्धु उर्फ बिनोद अग्रवाल एवं प्रवीण अग्रवाल एवं अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी पतासाजी जारी है।