फर्जी भूमि पट्टे के सहारे होम लोन लेने की कोशिश नाकाम, आरोपी गिरफ्तार
दुर्ग। फर्जी भूमि पट्टा और पंचायत प्रमाण पत्र तैयार कर आवास ऋण हासिल करने की कोशिश करने वाले एक आरोपी को रानीतराई पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर होम लोन के लिए आवेदन किया था, लेकिन वित्तीय संस्था की आंतरिक जांच में दस्तावेजों में गड़बड़ी सामने आने से ऋण स्वीकृत नहीं हो सका।
पुलिस के अनुसार, 6 जून 2026 को ग्राम पंचायत तेलीगुंडरा की सरपंच श्रीमती हुलेश्वरी साहू ने थाना रानीतराई में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि ग्राम तेलीगुंडरा निवासी धनेश्वर कुमार निर्मलकर (40 वर्ष) ने करीब 1800 वर्गफुट भूमि का फर्जी पट्टा और पंचायत प्रमाण पत्र तैयार कर आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, न्यू दीपक नगर, दुर्ग में आवास ऋण के लिए आवेदन किया है।
शिकायत के बाद पुलिस ने पंचायत अभिलेखों की जांच की और सरपंच सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए। जांच में सामने आया कि संबंधित भूमि पट्टा और पंचायत प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा कभी जारी ही नहीं किए गए थे। दस्तावेजों पर लगी मुहर और प्रमाणन भी फर्जी पाए गए।
विवेचना के दौरान पुलिस ने वित्तीय संस्था से आरोपी द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त कीं। संस्था ने बताया कि दस्तावेजों में विसंगति मिलने के कारण होम लोन आवेदन स्वीकृत नहीं किया गया और उसे निरस्त कर दिया गया।
पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद रानीतराई थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 71/2026 के तहत बीएनएस की धारा 318(4), 62, 338, 336(3) और 340(2) में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। न्यायालय में पेश किए जाने के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से फर्जी भूमि पट्टा, फर्जी पंचायत प्रमाण पत्र तथा ऋण आवेदन से संबंधित दस्तावेज जब्त किए हैं।