दुर्ग में नशे में स्कूल बस चला रहा था चालक, कोर्ट ने भेजा जेल; 15 हजार का जुर्माना
दुर्ग/ स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस दुर्ग की जांच में शराब के नशे में स्कूल बस चलाने वाले चालक को न्यायालय ने कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने चालक गोपीराम विश्वकर्मा को मोटर यान अधिनियम की धारा 185 के तहत 3 दिन के साधारण कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं धारा 184 के तहत 5 हजार रुपये का अतिरिक्त अर्थदंड लगाया गया। इस तरह चालक पर कुल 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।मामला 7 सितंबर 2026 का है। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और स्कूली बच्चों की सुरक्षा के उद्देश्य से यातायात पुलिस दुर्ग स्कूल बसों और उनके चालकों की जांच कर रही थी। इसी दौरान KPS कुठेला भाठा दुर्ग की स्कूल बस क्रमांक CG 07 CT 0968 को चलाते हुए गोपीराम विश्वकर्मा शराब के नशे में पाए गए। यातायात पुलिस ने बस को तत्काल जब्त कर चालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की और प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने धारा 185 के तहत 3 दिन की सजा और 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 184 के तहत 5 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।अगर चालक अर्थदंड जमा नहीं करता है तो धारा 185 के तहत 30 दिन और धारा 184 के तहत 10 दिन, यानी कुल 40 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। चालक के शराब के नशे में स्कूल बस चलाने के मामले में यातायात पुलिस ने जिला शिक्षा अधिकारी को भी रिपोर्ट भेजी है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। साथ ही स्कूल प्रबंधन को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है।