दुर्ग में दहेज में कार नहीं मिलने पर नवविवाहिता को प्रताड़ित करने का आरोप, फांसी लगाकर हुई मौत के बाद पति गिरफ्तार

दुर्ग में दहेज में कार नहीं मिलने पर नवविवाहिता को प्रताड़ित करने का आरोप, फांसी लगाकर हुई मौत के बाद पति गिरफ्तार

दुर्ग/जिले के उतई थाना क्षेत्र के ग्राम उमरपोटी में नवविवाहिता की फांसी लगाकर मौत के मामले में मर्ग जांच के बाद पुलिस ने उसके पति के खिलाफ दहेज मृत्यु का अपराध दर्ज किया है। आरोप है कि पति दहेज में कार नहीं मिलने की बात को लेकर पत्नी से विवाद करता था और उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। पुलिस ने आरोपी पति विपुल यादव (25) को गिरफ्तार कर लिया है।
घटना 15 अगस्त 2026 को ग्राम उमरपोटी के फेस-01 वेदांत नगर की है। नवविवाहिता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की सूचना मिलने पर उतई पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई के बाद मर्ग क्रमांक 75/2026, धारा 194 बीएनएसएस के तहत जांच शुरू की थी।
मर्ग जांच के दौरान मृतिका के परिजनों और संबंधित लोगों के बयान लिए गए तथा उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की गई। जांच में सामने आया कि मृतिका का विवाह आरोपी विपुल यादव, निवासी फेस-01 वेदांत नगर, ग्राम उमरपोटी, थाना उतई, जिला दुर्ग के साथ करीब एक वर्ष पहले हुआ था। 22 अप्रैल 2026 को गौना होने के बाद वह अपने ससुराल में रहने आई थी।
जांच के दौरान परिजनों और अन्य संबंधित लोगों के बयानों में आरोप सामने आया कि मृतिका के माता-पिता द्वारा दहेज में कार नहीं दिए जाने की बात को लेकर उसका पति से विवाद होता था। आरोप है कि पति इसी बात को लेकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। घटना से एक दिन पहले भी कार नहीं देने की बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था और आरोपी के घर से चले जाने की जानकारी जांच में सामने आई।
मर्ग जांच में सामने आए तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उतई पुलिस ने आरोपी विपुल यादव के खिलाफ अपराध क्रमांक 457/2026, धारा 80(2) बीएनएस के तहत दहेज मृत्यु का मामला दर्ज किया। पुलिस ने 12 सितंबर 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई और विवेचना जारी है।
दुर्ग पुलिस ने लोगों से अपील की है कि विवाह के बाद दहेज की मांग, प्रताड़ना या महिलाओं के साथ किसी भी तरह की हिंसा की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दें, ताकि समय रहते आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके।